संयुक्त अरब अमीरात के संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (आईसीपी) ने उन व्यक्तियों के लिए 30 दिनों की अंतिम छूट अवधि की घोषणा की है जिन्हें इस वर्ष की शुरुआत में यात्रा बाधित करने वाली असाधारण क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण पहले अधिक समय तक रहने पर लगने वाले जुर्माने से छूट दी गई थी। यह छूट अवधि 10 जून से शुरू हुई और 9 जुलाई तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान, पात्र व्यक्ति या तो यूएई में अपनी निवास स्थिति को नियमित कर सकते हैं या लागू प्रक्रियाओं के अनुसार देश छोड़ सकते हैं।
आईसीपी ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य यूएई के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, साथ ही प्रभावित व्यक्तियों को अपनी स्थिति को नियमित करने या देश से कानूनी रूप से बाहर निकलने का अंतिम अवसर प्रदान करना है, क्योंकि सामान्य यात्रा संचालन अब फिर से शुरू हो गया है।
इससे पहले, इसी साल मार्च में, प्राधिकरण ने उन व्यक्तियों के लिए तय समय से अधिक ठहरने के जुर्माने से छूट दी थी, जो 28 फरवरी से शुरू हुए हवाई क्षेत्र के बंद होने और उड़ानों के निलंबन के कारण देश छोड़ने में असमर्थ थे। इस छूट में वीजा धारक, प्रस्थान परमिट धारक और ऐसे निवासी शामिल थे जिनके परमिट रद्द कर दिए गए थे लेकिन जो अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण यात्रा करने में असमर्थ थे।
आईसीपी ने कहा कि असाधारण परिस्थितियां अब मौजूद नहीं हैं, और यह रियायती अवधि प्रभावित व्यक्तियों के लिए अपने प्रवास को नियमित करने या प्रस्थान करने का अंतिम अवसर है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।
प्राधिकरण ने सभी संबंधित व्यक्तियों से आगे की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आधिकारिक आईसीपी संचार चैनलों का अनुसरण करने का आग्रह किया है।


















