संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले एक महत्वपूर्ण नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल जगत में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया यह व्यापक कदम है। यह निर्णय शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की अध्यक्षता में यूएई कैबिनेट द्वारा लिया गया।
इस प्रस्ताव के तहत, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूहों में शामिल होने जैसी इंटरैक्टिव सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी । 15 से 16 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं को सीमित पहुंच की अनुमति होगी, लेकिन केवल सख्त सुरक्षा उपायों के तहत। इनमें आयु-उपयुक्त सामग्री नियंत्रण, उच्च जोखिम वाली बातचीत पर प्रतिबंध, स्क्रीन समय पर सीमा और माता-पिता की निगरानी के लिए बेहतर उपकरण शामिल हैं। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि माता-पिता की सहमति नए ढांचे के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को रद्द नहीं करेगी। यह विनियमन संयुक्त अरब अमीरात में संचालित या देश में उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने के लिए भी अनिवार्य करता है, जिसमें डिजिटल पहचान जांच और अनुमोदित तकनीकी समाधान शामिल हैं। स्वयं द्वारा घोषित आयु अब स्वीकार्य नहीं होगी।
प्लेटफ़ॉर्मों को नाबालिगों के खातों को ब्लॉक करना, बच्चों के डेटा पर आधारित लक्षित विज्ञापन रोकना और गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करना भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण और दूरसंचार एवं डिजिटल सरकारी नियामक प्राधिकरण सहित नियामक निकाय अनुपालन की निगरानी करेंगे। प्लेटफ़ॉर्मों को नियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 12 महीने तक का समय दिया गया है।


















