सरकार ने जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ईंधन वर्गीकरण में संशोधन करते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली मसौदा अधिसूचनाएं जारी की हैं।


देश 29 April 2026
post

सरकार ने जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ईंधन वर्गीकरण में संशोधन करते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली मसौदा अधिसूचनाएं जारी की हैं।

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, इस मसौदे में उत्सर्जन और प्रकार-अनुमोदन मानकों के अंतर्गत तकनीकी ईंधन वर्गीकरण को अद्यतन किया गया है ताकि उच्च इथेनॉल और जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्यों को प्रतिबिंबित किया जा सके। मसौदा अधिसूचना में प्रमुख परिवर्तनों में हाइड्रोजन ईंधन वर्गीकरण को हाइड्रोजन + सीएन से हाइड्रोजन + सीएनजी में संशोधित करना, ई20 कार्यान्वयन के अनुरूप चुनिंदा श्रेणियों में सकल वाहन भार सीमा को 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम करना, बायोडीजल संदर्भों को बी10 से बी100 में उन्नत करना और उत्सर्जन परीक्षण मापदंडों और तकनीकी संकेतों को मानकीकृत करना शामिल है।

You might also like!