30 अक्टूबर तक नहींं जमा कराया गैस कनेक्शन, तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई


छत्तीसगढ़ 21 October 2026
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30 अक्टूबर तक नहींं जमा कराया गैस कनेक्शन, तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई

धमतरी, 21 अक्टूबर । घरेलू और व्यावसायिक गैस कनेक्शन को लेकर गैस कंपनियां नियमों के पालन पर सख्ती बरत रही हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन बंद किए जाने के बाद अब कमर्शियल गैस कनेक्शनधारकों को लेकर नया निर्देश सामने आया है। धमतरी इंडेन गैस एजेंसी के अनुसार, जिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने पिछले छह माह से एक साल तक अपने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर को रिफिल नहीं कराया है, उन्हें 30 अक्टूबर तक अपना गैस कनेक्शन सरेंडर करने की सलाह दी गई है।

एजेंसी संचालक के अनुसार, निर्धारित समय तक कनेक्शन सरेंडर करने पर उपभोक्ता अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आगे परेशानी हो सकती है। गैस कंपनी की ओर से नियमों का पालन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार, धमतरी में शंकरदाह रोड स्थित गैस एजेंसी से 250 से अधिक व्यावसायिक गैस कनेक्शनधारी जुड़े हैं। एजेंसी प्रबंधन की ओर से उपभोक्ताओं को नए प्रावधान की जानकारी देकर समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।

वहीं, घरेलू गैस उपभोक्ताओं को भी सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। गैस कनेक्शन में लगे होस पाइप को पांच साल की अवधि पूरी होने पर बदलना जरूरी है, भले ही वह बाहर से अच्छी स्थिति में दिखाई दे। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद पाइप नहीं बदलने पर गैस रिफिल में बाधा आ सकती है। जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन में होस पाइप बदलने के लिए ‘ड्यू’ प्रदर्शित हो रहा है, उन्हें तत्काल गैस एजेंसी से संपर्क कर नया पाइप लगवाने की सलाह दी गई है। हालांकि, कमर्शियल कनेक्शन से संबंधित नए प्रावधानों की लागू होने की तिथि और कानूनी कार्रवाई के संबंध में गैस कंपनी के आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि करना आवश्यक है।

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