भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शासन और ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों से संबंधित नियामक निर्देशों का पालन न करने के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
अलग-अलग बयानों में, आरबीआई ने कहा कि उसने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने प्रबंधन में बदलाव करने से पहले केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर निदेशकों में 30 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हुआ।
केंद्रीय बैंक ने यस बैंक पर ग्राहकों के साथ खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा आवंटित केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करने की प्रणाली को लागू करने में विफल रहने के लिए 31.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरबीआई ने कहा कि दोनों जुर्माने 31 मार्च, 2025 तक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए निरीक्षणों के दौरान पर्यवेक्षी निष्कर्षों पर आधारित थे।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाइयां नियामक अनुपालन में खामियों पर आधारित थीं और इनसे संस्थाओं द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।



















